अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और अपने आधार कार्ड में नाम, उपनाम या स्पेलिंग (Spelling) में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और व्यवस्थित रूप से की जा सकती है। नाम परिवर्तन के लिए गजट अधिसूचना (Gazette Notification) प्राप्त करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को तीन कानूनी चरणों में पूरा किया जाता है।
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🔹 चरण 1: नाम परिवर्तन शपथ पत्र (Affidavit) तैयार करें
नाम बदलने की शुरुआत एक कानूनी शपथ पत्र (Affidavit) बनाने से होती है।
स्टाम्प पेपर: ₹10 या ₹20 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र तैयार करें।
विवरण शामिल करें: पुराना नाम, नया नाम, पिता/पति का नाम और पूरा पता साफ-साफ लिखें।
सत्यापन: इस शपथ पत्र को नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाना आवश्यक है।
🔹 चरण 2: स्थानीय समाचार पत्र में नाम परिवर्तन का विज्ञापन
अपने नाम परिवर्तन की सार्वजनिक सूचना (Public Notice) देना आवश्यक है।
समाचार पत्र: एक स्थानीय हिंदी दैनिक और एक अंग्रेजी दैनिक में विज्ञापन प्रकाशित करवाएँ।
विवरण: विज्ञापन में पुराना नाम, नया नाम और पता उल्लेखित होना चाहिए।
रिकॉर्ड: प्रकाशित अखबार की कटिंग सुरक्षित रखें, यह गजट आवेदन में जरूरी होती है।
चरण 3: गजट अधिसूचना (Gazette Notification) प्राप्त करें
यह सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम कानूनी चरण है।
आवश्यक दस्तावेज:
नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र
समाचार पत्र की कतरनें
पहचान और पते का प्रमाण (POI/POA)
पासपोर्ट साइज़ फोटो
शुल्क जमा की रसीद
आवेदन: यह दस्तावेज़ प्रकाशन विभाग, शिमला (Department of Publication, Shimla) में व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा जमा किए जा सकते हैं।
प्रकाशन: आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपका नया नाम सरकारी राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित कर दिया जाता है।
✅ अंतिम चरण: आधार कार्ड में नाम अपडेट करें
गजट अधिसूचना प्राप्त होने के बाद, आधार में नाम परिवर्तन किया जा सकता है।
केंद्र पर जाएँ: अपने नजदीकी आधार नामांकन केंद्र (Aadhaar Enrolment Centre) या आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) पर जाएँ।
दस्तावेज़ प्रस्तुत करें:
गजट अधिसूचना की मूल प्रति
पुराना पहचान पत्र (POI)
शुल्क: ₹50 जमा करें और URN (Update Request Number) वाली पावती रसीद प्राप्त करें।




